स्टेशन पर खानपान की जांच नहीं कर सकते आरपीएफ जवान
आरपीएफ जवान स्टेशन के स्टॉलों पर बिक रही खानपान सामग्री की जांच नहीं कर सकते। आरटीआई से रेलवे खानपान व्यवस्था पर दिल्ली के नरेश कुमार को यह जवाब मिला है। जो सिर्फ रेलवे के अधिकृत स्टॉलों पर लागू...
आरपीएफ जवान स्टेशन के स्टॉलों पर बिक रही खानपान सामग्री की जांच नहीं कर सकते। आरटीआई से रेलवे खानपान व्यवस्था पर दिल्ली के नरेश कुमार को यह जवाब मिला है। जो सिर्फ रेलवे के अधिकृत स्टॉलों पर लागू होगा। आरपीएफ जवानों को स्टॉल पर फूड लाइसेंस, यूनिफॉर्म और मेडिकल प्रमाण पत्र की जांच करने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि आरपीएफ को सिर्फ रेल यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार मिला है। जांच की खानापूर्ति : रेलवे के वाणिज्य अधिकारी को यह जांच करने का अधिकार है कि किस स्टॉल से क्या बिकता है। लेकिन, टाटानगर स्टेशन पर जांच के नाम पर वाणिज्य अधिकारी हमेशा खानापूर्ति करते हैं। एक-दो स्टॉलों को जुर्माना के लिए तय कर रखा है। अवैध हॉकरी में गिरफ्तारी : ट्रेन एवं प्लेटफॉर्म पर अवैध हॉकरी के खिलाफ आरपीएफ को अभियान चलाने का अधिकार रेलवे एक्ट में है। इसमें अनाधिकार प्रवेश, गेट पर बैठकर यात्रा, लाइन पार करना एवं चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकना आरपीएफ के जिम्मे है।