जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड भी
जानलेवा हमला करने के आरोपी गोलमुरी केबुल टाऊन निवासी नरेश साव को एडीजे 10 सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सजा के विंदु पर फैसला सुनाते हुए 7 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।...
जानलेवा हमला करने के आरोपी गोलमुरी केबुल टाऊन निवासी नरेश साव को एडीजे 10 सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सजा के विंदु पर फैसला सुनाते हुए 7 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 14 सितंबर 2014 की है। मकान मालिक अमित कुमार सिंह ने अपने किरायेदार नरेश साव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
पत्नी की पिटायी करने पर किया था बीच-बचाव
घटना के दिन आरोपी देर रात घर पर आया था और पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। मकान मालिक अमित मामले में बीच-बचाव करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान आरोपी ने उन्हें गोली मार दिया था। उन्हें चार गोली मारी गयी थी। एक माह तक टीएमएच में थे भर्ती
घटना के बाद अमित सिंह को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। वहां पर एक माह तक इलाज चला था। 12 लोगों की हुई गवाही
मामले में आइओ, डॉक्टर समेत कुल 12 लोगों की गवाही हुई है। ढाई साल में ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जुर्माना के रूप में 5000 रुपये नहीं देने पर छह माह के लिए सजा की अवधी और बढ़ जायेगी।
दो साल जेल में रहा है आरोपी
घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद जमानत हो गयी थी। आरोपी को अब और 5 तक सजा काटनी होगी।