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एसआइटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने बड़कागांव गोलीकांड को लेकर बनी एसआइटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश सरकार को दिया है। साथ ही जमीन अधिग्रहण के मामले में भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश...

एसआइटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 23 Feb 2017 05:22 PM
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झारखंड हाईकोर्ट ने बड़कागांव गोलीकांड को लेकर बनी एसआइटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश सरकार को दिया है। साथ ही जमीन अधिग्रहण के मामले में भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने भारतीय सुराज दल और निर्मला देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। सरकार को आठ मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

भारतीय सुराज दल की याचिका में कहा गया है कि हजारीबाग के बड़कागांव में सरकार ने एनटीपीसी के जमीन अधिग्रहण के मामले में गड़बड़ी की है। वन भूमि का भी अधिग्रहण किया है। इसके लिए नियमों का पालन नहीं किया गया है। बिना नियमों का पालन किए वन भूमि को प्लांटों के उपयोग करने देने से वनों का नुकसान होगा। जबिक निर्मला देवी की ओर से कहा गया कि जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा देने में गड़बड़ी की जा रही है। वैसे लोगों को मुआवजा दिया गया है जिनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। मुआवजा की मांग के लिए आंदोलन करने वालों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। कई मौतें हुईं, लेकिन सरकार ने किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों को गलत बताया गया। अगली सुनवाई आठ मार्च को होगी।

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