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634 मेडिकल छात्रों का दाखिला रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले  से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सामूहिक नकल के दोषी 634 मेडिकल छात्रों के दाखिले रद्द करने के...

634 मेडिकल छात्रों का दाखिला रद्द
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 14 Feb 2017 01:18 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले  से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सामूहिक नकल के दोषी 634 मेडिकल छात्रों के दाखिले रद्द करने के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इन छात्रों ने 2008- 2012 के बीच मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। इनमें यूपी के भी छात्र शामिल हैं।

प्रवेश नियमों के अनुरूप नहीं
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस.खेहर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सामूहिक नकल के दोषी छात्रों को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने इनके दाखिले को रद्द करने का आदेश सुनाते हुए कहा कि 2008 -2012 बैच के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किए गए इनके प्रवेश नियमों के अनुरूप नहीं थे। 

वर्ष 2013 में उन छात्रों की पहचान करनी शुरू की थी, जिन्होंने गलत तरीके से प्रवेश लिया था। इस दौरान 634 छात्रों की पहचान की गई थी। हाईकोर्ट ने इनके प्रवेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

पहले दो जजों ने दी थी अलग-अलग राय
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सबसे पहले दो जजों की बेंच ने सुना लेकिन दोनों जजों की राय अलग-अलग थी। जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर ने इन छात्रों को पांच साल बिना वेतन लिए अपनी सेवाएं देने का फैसला सुनाया।  वहीं, पीठ के दूसरे सदस्य जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे ने सभी छात्रों के प्रवेश को रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद मामला तीन जजों की पीठ के सामने आया। व्यापम उन पोस्ट पर भर्तियां या एजुकेशन कोर्स में दाखिला करता है,  इसके तहत प्री-मेडिकल टेस्ट, प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट और कई सरकारी नौकरियों के एग्जाम होते हैं।

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