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दिल्ली हाईकोर्ट: लोकसभा चुनाव हारने वाले को राज्यसभा चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत विधि एंव न्याय मंत्रालय...

 दिल्ली हाईकोर्ट: लोकसभा चुनाव हारने वाले को राज्यसभा चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज
एजेंसी ,नई दिल्लीSun, 21 May 2017 12:18 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत विधि एंव न्याय मंत्रालय तथा चुनाव आयोग द्वारा लगातार यह पूछने पर कि इस संबंध में क्या किया जा रहा है, का कोई जवाब नहीं मिला।

याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव में पराजित हुए उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की थी। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास समान रूप से प्रभावी एक और विकल्प था, जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया इसलिए याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को आरटीआई के तहत प्राप्त अपील के अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट के साथ याचिका रद्द की जाती है।

पीठ ने आगे कहा कि अगर याचिकाकर्ता अपीलीय ट्रिब्यूनल के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का विकल्प है। 

याचिकाकर्ता सत्य नारायण प्रसाद ने अपनी याचिका में कहा था कि भारत के लोकतांत्रिक देश होने और नेताओं के चुनाव में जनता के प्रतिनिधि होने के बावजूद यह दुभार्ग्यपूर्ण है कि जो उम्मीदवार आम चुनाव हार जाते हैं, उन्हें उच्च सदन के लिए नामित किया जाता है। 

याचिकाकर्ता ने विधि एंव न्याय मंत्रालय तथा चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए कहा था, कोई उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव लड़ा हो और उसमें हार गया हो, उसे संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

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