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डीजल वाहनों की स्थिति रिपोर्ट न देने पर NGT की तेल कंपनियों को फटकार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले डीजल वाहनों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर कड़ी फटकार...

डीजल वाहनों की स्थिति रिपोर्ट न देने पर NGT की तेल कंपनियों को फटकार
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 24 Feb 2017 07:28 PM
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले डीजल वाहनों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई।

जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इंडियन ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देश जारी किया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उनके पास बीएस-4 वर्ग के अनुरूप कितने वाहन हैं। पीठ ने इस मामले में गतवर्ष दिसंबर में तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके पास 10 साल से ज्यादा पुराने कितने डीजल वाहन हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने में इस्तेमाल होते हैं।  लेकिन कंपनियों ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। एनजीटी ने तेल कंपनियों को आखिरी मौका प्रदान करते हुए हलफनामे में भारी वाहनों के संबंध में पूर्ण स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 

पीठ ने पूछा है कि कितने ऐसे वाहन है जो कंपनी के खुद के हैं और कितने ठेके पर निजी पक्षों से लिए गए हैं, जो खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई करते हैं। 

एनजीटी ने कंपनियों से पूछा है कि वे भारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना के बारे में भी बताएं। पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर इस बार आदेश के मुताबिक स्थिति रिपोर्ट और हलफनामा, कंपनियों के प्रबंध निदेशक द्वारा नहीं दाखिल किया गया तो उन्हें 2 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होना पड़ेगा। साथ ही एनजीटी ने यह चेतावनी भी दी कि अगर कंपनियां रिपोर्ट पेश करने में असफल रहती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकरण का यह आदेश इस मामले में दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर जारी किया गया। 

गौरतलब है कि आवेदन में कथित आरोप लगाया गया कि कंपनियों से संबद्ध विभिन्न ठेकेदार बीएस-4 के अनुरूप वाहन के पंजीकरण की मांग कर रहे हैं, जो डीजल से चलने वाले हैं और पेट्रोलियम उत्पादों को ढोते हैं।

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