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Jolly LLB 2: अक्षय कुमार नहीं हुए पेश, कोर्ट ने कहा- बताए घर का पता

मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अब अभिनेता को समन तामील करने के लिए उनके अवास का पता बताने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश तब...

Jolly LLB 2: अक्षय कुमार नहीं हुए पेश, कोर्ट ने कहा- बताए घर का पता
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 22 Feb 2017 08:14 PM
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मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अब अभिनेता को समन तामील करने के लिए उनके अवास का पता बताने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश तब दिया जब बताया कि अक्षय कुमार को समन की तामील नहीं हो सका है। हालांकि, अदालत ने फिल्म जॉली एलएलबी-2 के निमार्ता फॉक्स स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, निर्देशक सुभाष कपूर, सह अभिनेता अनु कपूर को निजी रूप से पेश होने से छूट दे दी है। 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग की अदालत ने 8 फरवरी को जूता चप्पल बनाने वाली कंपनी बाटा की ओर से से दाखिल मानहानि के मामले में फिल्म जॉली एलएलबी-2 के अभिनेता, निर्माता, निर्देशक व अन्य को बतौर आरोपी समन जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया था।

अदालत ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक व अन्य की ओर से अधिवक्ता ने कहा था कि सभी लोग पहले से तय अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अदालत अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल में तय की है। 

बाटा कंपनी ने निचली अदालत में शिकायत की है कि इस फिल्म के ट्रेलर में बाटा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। साथ ही, कहा है कि फिल्म में उसकी (बाटा ब्रांड) गलत छवि पेश की गई है और संवाद में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बाटा केवल समाज के निचले तबके के लिए है और यदि कोई बाटा के जूते-चप्पल पहनता है तो वह अपमानित महसूस करता है।

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