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सारण एसपी व थानाध्यक्ष से जवाब तलब

आरा सिविल कोर्ट के आदेश का कार्यान्वयन नहीं होने को ले सारण एसपी व सारण के ही अमनौर थानाध्यक्ष से स्थानीय सिविल कोर्ट के सातवें एसीजेएम प्रणव शंकर ने जवाब तलब किया है। 26 साल पुराना आरा के नवादा थाने...

सारण एसपी व थानाध्यक्ष से जवाब तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 24 Apr 2017 07:11 PM
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आरा सिविल कोर्ट के आदेश का कार्यान्वयन नहीं होने को ले सारण एसपी व सारण के ही अमनौर थानाध्यक्ष से स्थानीय सिविल कोर्ट के सातवें एसीजेएम प्रणव शंकर ने जवाब तलब किया है। 26 साल पुराना आरा के नवादा थाने से जुड़ा यह मामला आर्म्स एक्ट का है। चार आरोपितों में से तीन आरोपित कोर्ट में हाजिर हैं, जबकि एक आरोपित दिवाकर प्रसाद जो सारण के अमनौर का है, कोर्ट में अनुपस्थित चल रहा है। कोर्ट ने उसके खिलाफ 12 फरवरी 2016 को गैरजमानती वारंट, 17 मई 16 को सारण के एसपी के माध्यम से इस्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश व 22 अक्टूबर 16 को सारण एसपी के माध्यम से रिमाइंडर भेजा, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के किसी आदेश का पुलिस ने कार्यान्वयन नहीं किया। 8 मार्च, 2017 को कोर्ट ने सारण एसपी के इस मामले को ले पत्र लिखा व इसके एक दिन बाद सारण रेंज के डीआईजी व एसपी को फैक्स के माध्यम से सूचना दी लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का कार्यान्वयन अब तक नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इस बात की गंभीरता को ले सारण के एसपी व अमनौर के थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। इसकी एक प्रति डीजीपी को भेजी गयी है।

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