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उरई में चाकूबाजी की घटना में युवक को सात साल सजा

जालौन सब्जी मंडी में अप्रैल 2012 में हुई चाकूबाजी की घटना में जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया। चाकूबाजी में आरोपी बनाए गए चार लोगों में एक को जज ने दोषी पाया और उसे सात साल कारावास व 10 हजार रुपए...

उरई में चाकूबाजी की घटना में युवक को सात साल सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 18 Apr 2017 05:30 PM
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जालौन सब्जी मंडी में अप्रैल 2012 में हुई चाकूबाजी की घटना में जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया। चाकूबाजी में आरोपी बनाए गए चार लोगों में एक को जज ने दोषी पाया और उसे सात साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जबकि तीन लोगों को बरी कर दिया गया। इस चाकूबाजी की घटना में एक युवक जख्मी हुआ था।

वर्ष 2012 में 12 अप्रैल को जालौन सब्जी मंडी में चाकूबाजी की घटना दिनदहाड़े हुई थी। जिसमें मुकीम पुत्र नूर खां निवासी मोहल्ला हृदयशाह जालौन के पेट में चाकू लगा था और वह खून में लथपथ हो गया था। हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया था। इस चाकूबाजी की घटना को लेकर घायल के पिता नूर खां ने मुख्य हमलावर मुख्तार सहित असगर, अनवर और पप्पू डान निवासीगण मोहल्ला मुरलीमनोहर जालौन को आरोपी बनाया था और इन लोगों के खिलाफ जालौन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज प्रदीप कुमार कंसल की कोर्ट में चल रही थी। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों के गवाही के बाद चाकूबाजी की घटना में जज ने युवक मुख्तार को पूरी तरह से दोषी पाया और उसे मंगलवार को सात साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जबकि तीन लोगों को बरी कर दिया गया। शासन की ओर से केस की पैरवी लखन लाल निरंजन ने की।

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