लालू चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में हुए बरी
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को आचार संहिता मामले में गुरुवार को दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गुरुवार को राजद सुप्रीमो एसीजेएम नेयामत करीम के न्यायालय में पहुंचे। 2009...
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को आचार संहिता मामले में गुरुवार को दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गुरुवार को राजद सुप्रीमो एसीजेएम नेयामत करीम के न्यायालय में पहुंचे।
2009 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नौबतपुर कांड संख्या 114/2009 भादवि की धारा 188, 171 एफ में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। नौबतपुर के तत्कालीन बीडीओ विनोदानंद ने 1 मई, 2009 को मामला दर्ज कराया था। राजद सुप्रीमो के अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने बहस करते हुए कहा कि लालू प्रसाद हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं बनता है। बहस के बाद न्यायमूर्ति ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। राजद सुप्रीमो ने फैसला आने के बाद कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास है।
कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी
राजद सुप्रीमो के पक्ष में फैसला आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की। नगर परिषद उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रदेश महासचिव भाई सनोज यादव, सुभाष प्रसाद यादव, रामपन्नी यादव, पप्पू यादव आदि कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है।