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ईपीएफ खाता तत्काल आधार कार्ड से जोड़ें नही तो...

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले दिनो ईपीएफ से राशि निकालने की सुविधा को और आसान कर दिया। अब इसके लिए एक फॉर्म भरना ही पर्याप्त होगा। साथ ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस फॉर्म...

ईपीएफ खाता तत्काल आधार कार्ड से जोड़ें नही तो...
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 05 Mar 2017 09:31 AM
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले दिनो ईपीएफ से राशि निकालने की सुविधा को और आसान कर दिया। अब इसके लिए एक फॉर्म भरना ही पर्याप्त होगा। साथ ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस फॉर्म को कंपोजिट क्लेम (एकल दावा) फॉर्म नाम दिया गया है। इसमें आधार की भी अहम भूमिका है। आपने ईपीएफ खाता से अब तक आधार को नहीं जोड़ा है तो देर न करें। उसे तत्काल आधार से जोड़ें जिससे आपका काम और ज्यादा आसान हो सकता है। पेश है दीप्ति भास्करन की एक रिपोर्ट...

कंपोजिट फॉर्म के फायदे

इसके पहले आपको यदि ईपीएफ से पूरी राशि निकालनी होती थी जो उसके लिए फॉर्म 19 भरना पड़ता था। वहीं पेंशन फंड स्कीम के लिए फॉर्म 10सी भरना पड़ता था और नियोक्ता से उसकी मंजूरी का दस्तावेज लेना पड़ता था। जबकि आ¨शक निकासी के लिए फॉर्म 31 भरना पड़ता था। अब इसमें से किसी भी तरह की निकासी के लिए एक कंपोजिट फॉर्म ही भरना पड़ेगा। हालांकि, कंपोजिट फॉर्म को आधार और बगैर-आधार वालों के लिए दो हिस्सों में बांटा गया है।

आधार से जुड़ने पर नाम-पता काफी

आपका ईपीएफ खाता आधार और बैंक खाता से जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) मिला हुआ तो इसके लिए अलग कंपोजिट फॉर्म है। कंपनी बदलने पर भी यूएएन वही रहता है। आधार से जुड़े कंपोजिट फॉर्म को भरना बेहद आसान है। इसमें नाम, पता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है। जिस काम के लिए राशि निकालनी है उसके सामने सिर्फ निशान लगाना है और जितनी राशि चाहिए उसे लिखना है। इसके बाद एक रद्द चेक लगाना है। इसके बाद राशि आपके खाते में चली जाएगी। ईपीएफ से राशि निकालने के आवेदन के 20 दिन के भीतर रकम आपके खाते में आ जाएगी।

आधार नहीं तो ज्यादा जानकारी दें

ईपीएफ खाता आधार से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको राशि निकालने के लिए ज्यादा जानकारी देनी होगी। इसमें नाम,पता और मोबाइल नंबर के साथ जन्म तिथि, पिता का नाम, आधार नंबर और बैंक खाता संख्या आदि देना पड़ता है। यदि यूएएन नंबर नहीं है तो ईपीएफ नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आधार से जुड़ी जानकारी को नियोक्ता के जरिये उसे प्रमाणित करवाया जाता है।

दस्तावेज की जरूरत नहीं

आप ईपीएफ खाते से शादी या घर खरीदने के लिए राशि निकालना चाहते हैं तो उसके लिए शादी कार्ड या घर से जुड़े दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। जबकि पहले इसे लगाना जरूरी होता था। हालांकि, इलाज कराने के लिए राशि निकालना चाहते हैं तो पहले की तरह इसमें डॉक्टर या अस्पताल का प्रमाणपत्र चाहिए। ईपीएफओ आयुक्त का कहना है कि इसमें भी संशोधन की बात चल रही है और ईपीएफधारकों की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत को भी खत्म किया जा सकता है।

ऑनलाइन निकासी मई से

ईपीएफओ इस साल मई से ऑनलाइन निकासी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। भविष्य नियुक्त आयुक्त वी.पी. जॉय का कहना है कि इसके लिए यूएएन का आधार और बैंक खाता जुड़ा रहना जरूरी होगा। उनका कहना है कि यूएएन आधार से जुड़ा होने पर ऑनलाइन आवेदन और राशि का हस्तांतरण ज्यादा तेजी से हो सकेगा। जॉय का कहना है कि जिन सदस्यों का यूएएन आधार से जुड़ गया है उनके लिए राशि निकालने के लिए नियोक्ता की सहमति की जरूरत को एक साल पहले ही खत्म कर दिया। अब राशि निकालने के लिए दस्तावेज की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। उनका कहना है कि ईपीएफओ का मकसद सदस्यों की हर मुश्किल को आसान बनाना है। इसके मद्देनजर ईपीएफओ ने मार्च तक सभी ईपीएफ खाता को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम समय सीमा तय की है। 

आश्रितों को दौड़-भाग नहीं करने पड़ेगी 

ईपीएफओ ने अपने अंशधारक की मत्यु की स्थिति में 3 मार्च को एकल दावा फॉर्म पेश किया है। इसका मकसद मृतक के परिजन के लिए कागजी काम में कमी लाना है। नया दस्तावेज मौजूदा फॉर्म 20, 5,आईएफ और 10-डी का स्थान लेगा। ईपीएफओ ने एक आदेश में कहा है कि अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो दावाकर्ता भविष्य निधि, बीमा कोष और मासिक पेंशन के लिए एक फार्म में आवेदन कर सकते हैं। 

पैन देने पर टीडीएस नहीं कटेगा 

आपने पांच साल से कम समय तक नौकरी की है और ईपीएफ से पूरी राशि निकालना चाहते हैं तो उस राशि पर स्नेत पर कर कटौती (टीडीएस) लगता है। आप आयकर श्रेणी में नहीं आते हैं तो राशि निकालने के लिए एकल आवेदन फॉर्म में अन्य जानकारियों के अलावा कंपनी में काम शुरू करने और छोड़ने की तारीख के साथ पैन नंबर, फॉर्म 15जी या 15एच भरकर जरूर दें। फॉर्म 15जी और 15एच आय का स्वघोषणा पत्र है जिसमें आप लिखकर देते हैं कि आपकी आय टैक्स श्रेणी में नहीं आती है। सामान्य स्थिति में ईपीएफ से आंशिक निकासी भी टैक्स फ्री कर दी गई है।

यूएएन को ऐसे आधार से जोड़ें

सबसे पहले पैन और आधार की फोटो कॉपी को स्वप्रमाणित कर स्कैन करा लें। जिस बैंक खाते को लिंक कराना चाहते हैं उसका एक रद्द चेक भी स्कैन करा लें। इसके बाद ईपीएफओ की वेबासाइट http://epfindia.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद आवर सर्विसेज कॉलम पर जाकर फॉर एम्पलाइज पर क्लिक करें तो सीधे सर्विसेज कॉलम के तहत यूएएन मेंबर ई सेवा का पेज खुल जाएगा। यहां यूएएन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगइन करें। इसके बाद प्रोफाइल कॉलम के तहत अपटेड केवाईसी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इसके बाद करेंट मेंबर आईडी बॉक्स में अपना पीएफ नंबर भरें और उसके बाद संबंधित तीनों स्कैन दस्तावेज को अपलोड कर दें। ऐसा करने के 15 से 20 दिन में आपके पास सूचना आ जाएगी कि आधार को यूएएन से लिंक कर दिया गया है।

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