चेक बाउंस पर एक साल की सजा, 29 लाख जुर्माना
अपर सिविल जज की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 19 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर आरोपी को अतिरिक्त...
अपर सिविल जज की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 19 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
बहादराबाद हरिद्वार निवासी शशी कुमार ने मई 2012 में निरंजपुर पटेलनगर में जमीन का सौदा किया था। इसका अनुबंध आरोपी अवनीश बसंल निवासी मोहितनगर जीएमएस रोड के साथ हुआ था। अनुबंध के अनुरूप रकम भी दे दी गई। मगर जमीन पर अधिकार नहीं दिए गए। पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने चेक दिए। चेक बैंक में बाउंस हो गए। इस मामले में वादी ने कोर्ट में चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया। शनिवार को अपर सिविल जज जूनियर डिविजन नीरज कुमार की कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई।
एडवोकेट एसपी जुयाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी अवनीश बसंल को चेक बाउंस मामले में एक साल की कठोर कारावास की सजा और 19 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। 19 लाख रुपये वादी को दिए जाने तथा 20 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं।