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गुरुद्वारा चुनाव: आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाने के नियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा चुनाव...

गुरुद्वारा चुनाव: आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Mar 2017 12:11 AM
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हाईकोर्ट ने आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाने के नियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय (डीजीई) को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस एस.डी. सहगल की पीठ ने इस मामले में उप राज्यपाल को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि 2010 में संशोधित नियम दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम और संविधान के दायरे से बाहर है। याचिका में आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए 2010 में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नियमों का संशोधित नियम 14 निर्दलीय उम्मीदवारों के अपनी पसंद के समूह या संगठन बनाने और सभी वार्डों में अपनी पसंद के आरक्षित चुनाव चिन्ह मांगने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डीएसजीएमसी के सदस्य नियुक्त हुये याचिकाकर्ता तरविंदर सिंह मारवाह ने दावा किया कि यह संशोधित नियम दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम के प्रावधानों की मूल भावना के खिलाफ है।

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