हत्याकांड में फरार धनबाद के रामधीर सिंह ने किया सरेंडर
उत्तरप्रदेश के बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह ने सोमवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। 18 अप्रैल 2015 को धनबाद सेशन कोर्ट ने रामधीर सिंह को विनोद हत्याकांड में उम्रकैद की सज
उत्तरप्रदेश के बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह ने सोमवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। 18 अप्रैल 2015 को धनबाद सेशन कोर्ट ने रामधीर सिंह को विनोद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के दौरान रामाधीर सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। 22 महीने बाद रामधीर ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया।
हत्याकांड में फरार धनबाद के रामधीर सिंह ने किया सरेंडर
1998 में सकल देव सिंह के अनुज विनोद सिंह की कतरास बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद 9 अप्रैल 2015 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा ने रामधीर को हत्याकांड में दोषी करार दिया था।
हत्याकांड में फरार धनबाद के रामधीर सिंह ने किया सरेंडर
वहीं रामाधीर सिंह के आग्रज व पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया था। यह पहला मौका था जब सिंह मैंशन के किसी सदस्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत के फैसले के बाद से रामाधीर सिंह लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार थे। इस दौरान कई बार पुलिस ने सिंह मेंशन में दबिश दी थी। रामधीर के फरारी के कारण सिंह मेंशन में कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी। रामाधीर सिंह के सरेंडर से पुलिस ने चैन की सांस ली है।
हत्याकांड में फरार धनबाद के रामधीर सिंह ने किया सरेंडर