रेप केस आरोपी प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत रद्द, सरेंडर के आदेश
रेप केस के आरोपी बॉलीवुड प्रड्यूसर करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। हैदराबाद कोर्ट ने उन्हें 22 मार्च से पहले हयातनगर पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। करीम मोरानी के खिलाफ...
रेप केस के आरोपी बॉलीवुड प्रड्यूसर करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। हैदराबाद कोर्ट ने उन्हें 22 मार्च से पहले हयातनगर पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। करीम मोरानी के खिलाफ हैदराबाद में रेप का मामला दर्ज हुआ था। महिला का आरोप था कि पिछले 2 साल में मोरानी ने कई बार उसका रेप किया और उसके धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गईं तो वह उनकी न्यूड तस्वीरों को सर्कुलेट कर देंगे।
खबरों में कहा गया है कि रचाकोंडा पुलिस एक-दो दिनों में उन्हें नोटिस जारी कर सरेंडर करने को कह सकती है। उनके पास अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने का मौका होगा। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा, 'अग्रिम जमानत रद्द हो चुकी है और मोरानी को अब हमारे सामने 22 मार्च से पहले हाजिर होना होगा। हम आगे की कार्रवाई के लिए ऑर्डर की कॉपी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।'
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मोरानी के प्रवक्ता ने आरोपों को कहा मनगढ़ंत
मोरानी के प्रवक्ता ने पीड़िता के आरोपों का खंडन कर कहा है कि यह खबर गलत और मनगढ़ंत है। इस मामले की छानबीन कर रहे अधिकारियों को मोरानी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले और इसलिए उन्होंने रंगा रेड्डी जिले के चौथे अतिरिक्त न्यायलय के समक्ष याचिका दायर कर उनके अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की।
पीड़िता ने क्या दिखाए सबूत
पीड़िता ने अपनी इस शिकायत के सबूत के तौर पर वॉट्सऐप चैट, टेक्स्ट मेसेज और मोरानी के भेजे हुए ईमेल की प्रतियां पेश कीं। पुलिस ने कॉल डीटेल्स के रिकॉर्ड की भी जांच की और कन्फर्म किया कि उस कॉल रिकॉर्ड में पीड़िता को कॉल कर बुलाने वाले मोरानी की ही वह आवाज थी। करीम मोरानी 'चेन्नई एक्सप्रेस' और 'रॉ वन' जैसी फिल्में प्रड्यूस कर चुके है।