रेप केस: बॉलीवुड प्रोड्यूसर मोरानी की जमानत रद्द, करना होगा सरेंडर
हैदराबाद कोर्ट ने दिल्ली की महिला के साथ बलात्कार के मामले में बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 22 मार्च से पहले हयातनगर पुलिस के सामने सरेंडर करने...
हैदराबाद कोर्ट ने दिल्ली की महिला के साथ बलात्कार के मामले में बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 22 मार्च से पहले हयातनगर पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि इस साल जनवरी में एक 25 साल की महिला ने मोरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि मोरानी ने साल 2015 में मुंबई और हैदराबाद के फिल्म स्टूडियो में उनके साथ कई बार बलात्कार किया। सिर्फ इतना ही नहीं मोरानी ने धमकी भी दी थी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो उसकी कुछ तस्वीरें लीक कर देंगे। महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मोरानी ने उसके साथ शादी करने का झूठा वादा किया।
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शिकायत के बाद मोरानी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया था। जिसके बाद 30 जनवरी को मोरानी को एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई थी। महिला ने सबूत के तौर पर वॉट्सऐप चैट, टेक्स्ट मेसेज और मोरानी के भेजे हुए ईमेल की कॉपी पेश की हैं।
खबरों की मानें तो शिकायत दर्ज कराने वाली महिला मोरानी की बेटी की दोस्त हैं। हालांकि मोरानी के स्पोकपर्सन का कहना है कि ये सारी खबरें गलत हैं।
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कौन है करीम मोरानी
करीम मोरानी 2013 की हिट फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के प्रोड्यूसर रहे हैं। मोरानी ने 'रावन', 'योद्धा' और 'दम' फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया है।