एसएसपी, डीएसपी और आइओ को हाजिर होने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी, डीएसपी( मुख्यालय)और एक अनुसंधान अधिकारी को 28 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। सीआईडी के इंस्पेक्टर उमेश ठाकुर और उनके परिजनों द्वारा घर की...
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी, डीएसपी( मुख्यालय)और एक अनुसंधान अधिकारी को 28 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। सीआईडी के इंस्पेक्टर उमेश ठाकुर और उनके परिजनों द्वारा घर की नाबालिग नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने के मामले में अदालत ने इन तीनों को हाजिर होने का निर्देश दिया है। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीके मोहंती और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया।
अदालत इस मामले में दाखिल शपथपत्र से संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस का अनुसंधान भी ठीक नहीं है। इस मामले में जमानत के समय पुलिस की ओर से इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी प्रताड़ना के खिलाफ भी मामला बनता है। इस मामले में दो आरोप पत्र दाखिल किया गया है। एक में एसटी-एससी एक्ट के मामले का उल्लेख नहीं किया गया।
इस मामले में तीन आरोपी हैं, लेकिन सभी के खिलाफ अलग- अलग बातें कही गई हैं। इससे साबित होता है कि इस मामले में अनुसंधान सही नहीं हुआ है, पुलिस निष्पक्ष हो कर काम नहीं कर रही है। अदालत ने शपथपत्र दाखिल करने वाले डीएसपी मुख्यालय, रांची के एसएसपी और अनुसंधान अधिकारी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।