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2019 लोकसभा चुनाव: EVM में लगेगी पेपर ट्रेल मशीन, केंद्र ने दी मंजूरी

चुनाव में उपयोग के लिए पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। आयोग ने देश के सभी मतदान केंद्रों के लिए 16,15,000 वोटर वैरीफिएबल पेपर...

2019 लोकसभा चुनाव: EVM में लगेगी पेपर ट्रेल मशीन, केंद्र ने दी मंजूरी
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 19 Apr 2017 07:23 PM
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चुनाव में उपयोग के लिए पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। आयोग ने देश के सभी मतदान केंद्रों के लिए 16,15,000 वोटर वैरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनें खरीदने के लिए सरकार से 3,174 करोड़ रुपये की मांग की थी। 

सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब विपक्षी दलों द्वारा आने वाले सभी चुनाव में ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन के उपयोग की मांग तेज हो रही है। सोलह राजनीतिक दलों ने हाल ही में चुनाव आयोग के समक्ष अपने ज्ञापन में पारदर्शिता के लिए पेपर बैलेट प्रणाली लागू करने को कहा था। बीएसपी, आप और कांग्रेस ने ईवीएम में कथित छेड़छाड़ के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। 

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों की संदेह को नकारते हुए कहा कि ईवीएम का प्रयोग 1992 से किया जा रहा है। इसमें दोष निकालने वाले वो लोग हैं जो चुनाव जीत नहीं पाए। उन्होंने बताया कि आयोग ने 16 लाख से अधिक पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद के लिए 3,174 करोड़ रुपये मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद वीवीपीएटी यूनिटों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। 

वीवीपीएटी मशीन में मत डालने के साथ ही एक पेपर मशीन से निकलेगा जो बताएगा कि आपने वोट किसे दिया। यह ईवीएम की साख पर संदेह खत्म होगा। सरकार द्वारा आयोग को दो किश्तों में इसके लिए कोष जारी किया जाएगा जिसमें पहली किश्त मौजूदा वित्त वर्ष में 1600 करोड़ की होगी जबकि शेष अगले वित्त वर्ष में जारी किया जाएगा। एक बयान नें कहा गया कि आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपीएटी को समय से प्रयोग में लाने को कहा था। इसके मद्देनजर आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगले लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित कर सकेगा।  

सितंबर, 2013 से इस साल के मार्च तक आयोग ने 38 बार सरकार को वीवीपीएटी की खरीददारी के लिए लिखा। आयोग ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दाखिल एक हलफनामे में दी थी। तत्कालीन चुनाव आयुक्त एसएनए जैदी ने प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को इस संबंध में कई पत्र लिखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को यह बताने को कहा था कि वह कब तक सभी मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी मशीनों का उपयोग कर सकती है। आयोग ने कहा है कि दो पीएसयू ईसीआईएल और बीईएल को 16.15 लाख वीवीपीएटी के निर्माण के लिए 30 माह का वक्त चाहिए। 

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