TATA को HC से झटका, ताज मानसिंह होटल की लीज बढ़ाने से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा ताज मानसिंह होटल की नीलामी के खिलाफ इंडियन होटल्स कंपनी लि़ (आईएचसीएल) की याचिका खारिज कर दी है। आईएचसीएल ताज मानसिंह होटल का परिचालन...
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा ताज मानसिंह होटल की नीलामी के खिलाफ इंडियन होटल्स कंपनी लि़ (आईएचसीएल) की याचिका खारिज कर दी है। आईएचसीएल ताज मानसिंह होटल का परिचालन करती है। यह टाटा समूह की कंपनी है। टाटा के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग तथा न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ ने अपने फैसले में कहा, याचिका खारिज की जाती है। खंडपीठ ने 24 अक्तूबर को आईएचसीएल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसमें एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एनडीएमसी को इस संपत्ति की नीलामी रोकने का आदेश देने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
एकल जज ने इसके अलावा पांच सितंबर के अपने आदेश में आईएचसीएल के और अवधि के लिए लाइसेंस के नवीकरण संबंधी आग्रह को भी खारिज करते हुए कहा था कि कंपनी विस्तार पाने की पात्र नहीं है।
मिस्त्री का खुलासा, AIR ASIA डील में हुए 22 करोड़ के धोखाधड़ी वाले सौदे
एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को आईएचसीएल को 33 साल की लीज पर दिया गया था। यह लीज 2011 में समाप्त हो गया। इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थाई विस्तार दिया गया। इसमें से तीन विस्तार तो अकेले पिछले साल दिए गए।
सायरस मिस्त्री की जगह ये संभाल सकते हैं चेयरमैन का पद
एनडीएमसी ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह होटल की नीलामी के लिए संपत्तियों का आकलन कर रही है। इस संपत्ति की नीलामी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है।