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फिलहाल टोल फ्री रहेगा डीएनडी फ्लाइवे, SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश जारी रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को फिलहाल टोल फ्री रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक...

फिलहाल टोल फ्री रहेगा डीएनडी फ्लाइवे, SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश जारी रखा
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 23 Jan 2017 12:27 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को फिलहाल टोल फ्री रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए इस आदेश को जारी रखने के निर्देश दिये हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) से डीएनडी के निर्माण पर आए खर्च का ऑडिट करने को भी कहा है। कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए सीएजी ने आठ हफ्ते का समय मांगा है। 

बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीएनडी बनाने वाली कंपनी लागत से कहीं ज्यादा पैसा वसूल चुकी है और ऐसे में लोगों के लिए अब इसे टोल फ्री किया जाना चाहिए।

2012 में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था

नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया था कि टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है।

यहां पर बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं। इससे NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है। जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।
 

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