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रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो डीजे वाले बाबू नपेंगे

स्मार्ट सिटी में रात10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। पुलिस आयुक्त डॉक्ट हनीफ कुरैशी ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। यदि फार्म हाउस संचालक या डीजे संचालक अवहेलना करेगा तो पुलिस उसके...

रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो डीजे वाले बाबू नपेंगे
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 05 Mar 2017 06:49 PM
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स्मार्ट सिटी में रात10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। पुलिस आयुक्त डॉक्ट हनीफ कुरैशी ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। यदि फार्म हाउस संचालक या डीजे संचालक अवहेलना करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है। जिस कारण शहर में जगह-जगह बने फार्म हाउस, धर्मशाला, बैंक्वट हॉल में देर रात तक डीजे बजते रहते हैं। शोर-शराबा होने के कारण आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों की नींद हराम हो जाती है। डीजे बंद करवाने के लिए लोग रात के वक्त पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन करते हैं। पुलिस जाती तो है तो डीजे बंद कर देते हैं। उसके अगले दिन फिर यही हालात रहते है। 

पुलिस आयुक्त ने बताया कि भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित मूल अधिकार अनुच्छेद-21 को मध्यनजर रखते हुए 18 जुलाई सन् 2005 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरसी लोहाटी और न्यायमूर्ति अशोक भान की पीठ ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तेज आवाज करने वाले डीजे, लाउडस्पीकर वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था। यदि कोई आदेश की अवहेलना करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188,290, इनवॉयरन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 की धारा 15 रूल 2000 की धारा 3-4 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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