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निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर पूर्व छात्रों को नहीं मिलेगा दाखिला

निजी स्कूलों में कोटे की आरक्षित सीटों का लाभ संबंधित स्कूल के पूर्व छात्रों को नहीं मिलेगा। स्कूल प्रबंधकों की ओर से उठाई गई मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दाखिला प्रक्रिया के नियमों में संशोधन...

निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर पूर्व छात्रों को नहीं मिलेगा दाखिला
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 18 Mar 2017 10:04 PM
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निजी स्कूलों में कोटे की आरक्षित सीटों का लाभ संबंधित स्कूल के पूर्व छात्रों को नहीं मिलेगा। स्कूल प्रबंधकों की ओर से उठाई गई मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दाखिला प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब बीपीएल और ईडब्ल्यूए श्रेणी में दाखिले को आवेदन करते समय वर्तमान स्कूल का विकल्प वैद्य नहीं होगा। इस बाबत जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। 

गौरतलब है कि शिक्षा के नियम-134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया को तैयारी हो चुकी है। 20 मार्च यानि सोमवार से निजी स्कूलों में दाखिले को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र उसी स्कूल में कोटे की सीट पर दाखिला नहीं ले पाएंगे। इस बदलाव के साथ दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का तर्क है कि छात्र अगर पहले से मोटी फीस भर रहे हैं तो अचानक गरीब श्रेणी में नहीं आ सकते।                                                                  

निजी स्कूलों ने उठाई थी सरकार से मांग 
नियम के मुताबिक ईडब्ल्यूएस और बीपीएल श्रेणी के छात्रों को तय सीटों पर दाखिला दिया जाता है। मगर पहले से निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन प्रक्रिया में शामिल होकर कोटे के तहत सीटों का आवंटन पा जाते थे। इससे स्कूल पर दबाव पढ़ता था। इस पर निजी स्कूलों ने पिछले साल शिक्षा मंत्री से मिलकर नियम में बदलाव की मांग उठाई थी। 

आवेदक पांच स्कूलों का कर सकते हैं चुनाव
शिक्षा निदेशालय ने विभाग की वेबसाइट पर कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया है। आवेदन पत्र को डाउनलोड करके खंड स्तर पर जमा कराना होगा। दाखिले को शहर के पांच स्कूलों के विकल्प देने होंगे। जिस स्कूल में छात्र फिलहाल अध्ययनरत हैं इनका चुनाव नहीं किया जा सकता है। इसकी जानकारी आवेदन पत्र में दे दी गई है।

20 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
निदेशालय की ओर से मिले आदेशानुसार निजी स्कूलों को एमआईएस पोर्टल पर  20 मार्च तक कोटे की सीटों का ब्योरा ऑनलाइन करना होगा। हर कक्षा में 60 छात्रों के हिसाब से कोटे के तहत रिक्त सीटों का आंकलन करना होगा। इसके साथ ही 20 मार्च से आवेदन का दौर भी शुरू हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। 

पूर्व स्कूलों में नहीं मान्य होगा आवेदन
एसएस गुसाईं, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस: पहले से स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावक भी कोटे की सीटों पर आवेदन के लिए खुद को आरक्षित श्रेणी में दिखाते थे। हर बार इस तरह के मामले आते थे। इसलिए शिक्षा मंत्री से मिलकर नियमों में संशोधन की मांग की थी। इस बार पूर्व छात्र उसी स्कूल में दाखिले को आवेदन नहीं कर सकेंगे। 

आवेदन के दौरान ये दस्तावेज हैं जरूरी
जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नंबर, बीपीएल/ईडब्ल्यूए प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र)
दाखिले को जारी सारणी
20 मार्च - आवेदन प्रक्रिया शुरू
10 अप्रैल - आवेदन प्रक्रिया समाप्त
12 अप्रैल - योग्य आवेदकों की सूची जारी
16 अप्रैल - लिखित परीक्षा का आयोजन
18 अप्रैल - परीक्षा परिणाम जारी
19 अप्रैल - पहला ड्रॉ
20 से 25 अप्रैल - पहले ड्रॉ के तहत दाखिले
1 मई - दूसरा ड्रॉ
2 से 5 मई - दूसरे ड्रॉ के तहत दाखिले

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