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छेड़खानी मामला: AAP विधायक की जमानत याचिका खारिज, भेजा गया जेल

छेड़खानी व गैर इरादतन हत्या प्रयास के आरोपी आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका को  अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। वहीं, दो दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी...

छेड़खानी मामला: AAP विधायक की जमानत याचिका खारिज, भेजा गया जेल
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 26 Jul 2016 10:53 PM
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छेड़खानी व गैर इरादतन हत्या प्रयास के आरोपी आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका को  अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। वहीं, दो दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी विधायक को अदालत में पेश किया गया। जहां से अदालत ने आरोपी विधायक को न्यायिक हिरासत में 9 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीषा त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी विधायक की जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए कहा है कि अगर विधायक को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों व साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि वह प्रभावशाली पद पर आसीन हैं। वहीं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव मोहन ने आरोपी विधायक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि पीड़िता को लगातार धमकी मिल रही है। उसे प्रताड़ित भी किया गया है।

आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत नहीं है। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मदन लाल ने विधायक की जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमेन हैं। यह मामला उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनैतिक साजिश है।

क्या है मामला
पुलिस के मुताबिक, 22 जुलाई को उस महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि जब वह विधायक के घर से लौट रही थी तो एक वाहन ने उसे कुचलने की कोशिश की। वाहन में खान बैठे थे। उससे पहले, महिला ने 19 जुलाई को पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया था कि आप विधायक के जामिया नगर स्थित आवास में 10 जुलाई को एक युवक ने उसके साथ गाली गलौज किया था और धमकी दी थी कि यदि वह मामले का राजनीतिकरण करना बंद नहीं करती तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।  इस संबंध में धारा 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उस महिला के बयान के बाद एफआईआर में धारा 308 जोड़ी गई। जसोला की रहने वाली महिला ने पिछले सप्ताह पुलिस को की एक शिकायत में कहा कि उसने 10 जुलाई को खान को फोन किया था और बाद में वह बिजली कटौती का मुद्दा उठाने के लिए विधायक के बाटला हाउस आवास में गई थी। वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने खान के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए महिला पर दबाव बनाया।

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