Hindi Newsबीएड कॉलेजों की जांच करने के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार
बीएड कॉलेजों की जांच करने के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार
राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी बीएड कॉलेजों की जांच करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने जांच आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया।...
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 28 Apr 2017 10:44 PM
ऐप पर पढ़ें
राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी बीएड कॉलेजों की जांच करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने जांच आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने बीआर अंबेडकर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से दायर एलपीए पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।