लापरवाह चालकों की सजा और सख्त हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कानून निर्माताओं से कहा कि वे लापरवाह चालकों की सजा और सख्त करें। उन्हें हल्की सजा देना न्याय से मजाक है। कोर्ट ने कहा कि गरीब का जीवन भी उतना ही जीने लायक है जितना अमीर...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कानून निर्माताओं से कहा कि वे लापरवाह चालकों की सजा और सख्त करें। उन्हें हल्की सजा देना न्याय से मजाक है। कोर्ट ने कहा कि गरीब का जीवन भी उतना ही जीने लायक है जितना अमीर का। उसे मुआवजा देकर हल्का नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह कहने को मजबूरहैं कि सड़क हादसों में भारत का अपमानजनक रिकॉर्ड है। नशे में गाड़ी चलाने वाले सबसे ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। कोर्ट ने कहा, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कानून निर्माताओं को आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मिलने वाली सजा पर फिर से विचार करना चाहिए। इसमें मिलने वाली सजा बहुत कम है। जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने ये टिप्पणियां हरियाणा सरकार की अपील पर दिए गए फैसले में की।
बता दें कि लापरवाही से किए कृत्य के कारण मौत होने पर धारा 304 ए के तहत दी जाने वाली सजा दो वर्ष या जुर्माना या दोनों हैं।