अजमेर दरगाह धमाके में दो दोषियों को उम्रकैद
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने जयपुर में बुधवार को 2007 के अजमेर दरगाह धमाका मामले के दो दोषियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पटेल पर 10 हजार...
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने जयपुर में बुधवार को 2007 के अजमेर दरगाह धमाका मामले के दो दोषियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने पटेल पर 10 हजार और गुप्ता पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के तीसरे दोषी सुनील जोशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
एनआईए कोर्ट ने 8 मार्च को हुई सुनवाई में पटेल, गुप्ता और जोशी को दोषी करार दिया था। गुप्ता और जोशी संघ प्रचारक रह चुके हैं। कोर्ट ने असीमानंद, हर्षद सोलंकी, मुकेश वासाणी, लोकेश शर्मा, मेहुल कुमार, चंद्रशेखर और रातेश्वर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। चार अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। दोनों आरोपियों के वकीलों ने कहा कि फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।