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यूपी: पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

राज्य मानवाधिकार आयोग ने उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश आयोग के सदस्य जस्टिस...

यूपी: पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 25 Apr 2017 07:42 AM
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राज्य मानवाधिकार आयोग ने उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश आयोग के सदस्य जस्टिस यूके धवन ने पारित किया है।

श्याम वनस्पति आयल लिमिटेड लखनऊ के निदेशक अमित कुमार बनर्जी ने तत्कालीन डीजीपी जगमोहन यादव के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। 

आयोग ने इसे सीबीआई के माध्यम से जांच कराए जाने का उपयुक्त मामला बताते हुए प्रमुख सचिव गृह को आदेशित किया है। आयोग ने कहा है कि प्रमुख सचिव गृह इस मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए जरूरी कदम उठाएं और छह हफ्ते में जांच रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। आयोग ने 25 सितंबर 2015 की तत्कालीन सीओ कृष्णानगर की जांच रिपोर्ट, आयोग की जांच शाखा के प्रभारी की 26 अगस्त 2016 की रिपोर्ट और त्ततत्कालीन डीजी नागरिक सुरक्षा की रिपोर्ट भी आदेश के साथ प्रमुख सचिव गृह को भेजी है।

आयल कंपनी के निदेशक ने अपनी शिकायत के संबंध में पुलिस के अलावा हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका भी दायर की थी। 

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया था कि पीड़ित ने इस संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने पहले से ही याचिका दायर कर रखी है और आयोग ने डीजीपी को मामले की जांच कराने के लिए आदेशित कर दिया है। पीड़ित का कहना था कि पुलिस ने बिना किसी आधार के उसकी पांच फैक्ट्रियों में छापा मारकर उसके कर्मचारियों को लखनऊ के सरोजनीनगर थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा। 

इतना ही नहीं उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के घर पर भी छापा मारा और उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को प्रताड़ना दी। आयोग के निर्देश पर कराई गई जांच में पुलिस ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव और एसआई अजय कुमार त्रिपाठी को दोषी तो बताया लेकिन उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

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