फोटो गैलरी

Hindi NewsSC का आदेश: यूपी में हर साल 3200 सब इंस्पेक्टर और 30 हजार कांस्टेबल की हो भर्ती

SC का आदेश: यूपी में हर साल 3200 सब इंस्पेक्टर और 30 हजार कांस्टेबल की हो भर्ती

उत्तर प्रदेश में अगले चार वर्ष तक पुलिस में भर्तियों का रैला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में डेढ़ लाख से ज्यादा पुलिस रिक्तियों को भरने के लिए चार वर्ष तक...

SC का आदेश: यूपी में हर साल 3200 सब इंस्पेक्टर और 30 हजार कांस्टेबल की हो भर्ती
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 25 Apr 2017 07:48 AM
ऐप पर पढ़ें

उत्तर प्रदेश में अगले चार वर्ष तक पुलिस में भर्तियों का रैला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में डेढ़ लाख से ज्यादा पुलिस रिक्तियों को भरने के लिए चार वर्ष तक लगातार सघन भर्ती अभियान चलाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 10,169 कांस्टेबलों को भर्ती करने के लिए हर वर्ष 30,000 पदों को विज्ञापन निकाले और इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर के 11,376 पदों को भरने के लिए 3200 पदों का विज्ञापन करे। 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर और डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने सोमवार को यह आदेश उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भर्ती योजना पर दिया, जिसमें पुलिस पदों को भरने के लिए रोडमैप दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई में मौजूद प्रधान सचिव (गृह) से कहा कि इस मामले में कोई कोताही न हो अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

एसआई के लिए यह विज्ञापन जनवरी 2018 में निकलेगा। इसकी परीक्षा प्रक्रिया अक्तूबर में समाप्त हो जाएगी और 2019 फरवरी में चयनितों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष जनवरी में सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी। यह प्रक्रिया जनवरी 2019, जनवरी 2020 व जनवरी 2021 तक चलेगी। 

वहीं 30,000 कांस्टेबलों के लिए विज्ञापन इस वर्ष अगस्त में निकलेगा, परीक्षा का नतीजा जून 2018 में आएगा और उन्हें अक्तूबर में प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। यह 2019 सितंबर में पूरी हो जाएगी और उसके बाद उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। यह प्रक्रिया अगस्त 2018, अगस्त 2019 और अगस्त 2020 तक चलेगी। वहीं प्रोन्नति से भरने वाली रिक्तियों को सरकार अलग से भरेगी। 
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता आरपी महरोत्रा ने पीठ को बताया कि इस दौरान पुलिस भर्ती प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन का तबादला नहीं किया जाएगा न ही हटाया जाएगा। 

बिहार-झारखंड 
सुनवाई के दौरान कोर्ट पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड सरकार की योजनाओं से खुश नहीं था इसलिए उन्हें अगले सोमवार को नया शपथ-पत्र तथा भर्ती योजना के साथ आने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि झारखंड में पुलिस भर्ती बोर्ड ही नहीं है। 

याचिका 
कोर्ट अधिवक्ता मनीष कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने कहा कि  2013 के आंकड़े संकेत देते हैं कि विभिन्न राज्यों में पुलिस बल में बड़ी संख्या में पद रिक्त पद हैं। उसने कहा, हम रिक्तियों पर भर्ती की निगरानी का प्रयास करेंगे। बिहार में 40,000, झारखंड में 19,000 और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। देशभर में पुलिस बलों में छह लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं। 

ये भी पढ़ें : पशु तस्करी पर लगाम:SC में केन्द्र ने कहा,गायों का भी होगा UID नंबर!
ये भी पढ़ें: योगी का ऐलान:अगर बिजली चोरी बंद हो तो 2018 तक हर घर होगा रोशन

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें