नहीं मिला शव, अपहरण में हुई दो को उम्रकैद
पुरदिलनगर में चार साल पहले अपने बाबा के पास सो रहे आठ साल के बच्चे का दो लोगों ने अपहरण कर लिया और हत्या कर दी। पुलिस बच्चे का शव बरामद नहीं कर सकी और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। एडीएजे तृतीय...
पुरदिलनगर में चार साल पहले अपने बाबा के पास सो रहे आठ साल के बच्चे का दो लोगों ने अपहरण कर लिया और हत्या कर दी। पुलिस बच्चे का शव बरामद नहीं कर सकी और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। एडीएजे तृतीय ने शनिवार को इस मामले में फैसला देते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुरदिलनगर के मोहल्ला सराफन निवासी मानपाल का आठ साल का बेटा आकाश पशुओं के घेर में अपने बाबा मोहन लाल के पास सो रहा था। 19 मार्च की रात को कुछ लोग आकाश को उठाकर ले गये। मानपाल ने सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर महेश पुत्र मोहन सिंह निवासी सुन्दरपुरी पुरदिलनगर और अरोज पुत्र रामदास निवासी खेड़िया एटा को पकड़ लिया। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि आकाश की हत्या कर दी और शव को नहर में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस जब दोनों को लेकर मौके पर बच्चे की लाश बरामद करने के लिए पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला। लिहाजा पुलिस को हत्या जैसे संगीन मामले में कोई साक्ष्य नहीं जुटा सकी। इसलिए अदालत ने दोनों आरोपियों को अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए शुक्रवार को एडीजे तृतीय एसएन त्रिपाठी ने आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड लगा दिया। अर्थदण्ड जमा न करने पर दोनों को दस-दस माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।