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छात्र के साथ कुकर्म के मामले में मौलवी को दस साल की कैद

देवरिया के एडीजे की कोर्ट ने एक मौलवी को दस साल की सजा की सुनाई है। मौलवी ने अपने नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म किया था। कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बिहार के पूर्णिया जनपद के हलदिया का...

छात्र के साथ कुकर्म के मामले में मौलवी को दस साल की कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 21 Mar 2017 08:00 PM
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देवरिया के एडीजे की कोर्ट ने एक मौलवी को दस साल की सजा की सुनाई है। मौलवी ने अपने नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म किया था। कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बिहार के पूर्णिया जनपद के हलदिया का रहने वाला मेराज मौलवी है। वह शहर के न्यू कालोनी मुहल्ले में छह सितम्बर 2014 को अपने एक नाबालिग छात्र को ट्यूशन पढ़ाने गया था। इस दौरान उसने छात्र के साथ कुकर्म किया। इसकी जानकारी छात्र के मां को हुई तो उसने मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मंगलवार को सुनवाई के बाद एडीजे अरविन्द कुमार की अदालत ने मौलवी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया।

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