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दरोगा और दो कांस्टेबल कोर्ट में तलब

मारपीट और लूटपाट की सूचना 100 नम्बर पर देने वाले व्यक्ति को ही मारपीट कर लॉकअप में बंद किए जाने के मामले को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। फरियादी की फरियाद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम...

दरोगा और दो कांस्टेबल कोर्ट में तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 20 Mar 2017 08:00 PM
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मारपीट और लूटपाट की सूचना 100 नम्बर पर देने वाले व्यक्ति को ही मारपीट कर लॉकअप में बंद किए जाने के मामले को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। फरियादी की फरियाद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम त्रिपुरारी मिश्र ने गंभीरता से लिया है और आरोपित दरोगा तथा दो कांस्टेबलों को 28 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।

सिकरीगंज कस्बा निवासी वादी रविकांत गुप्ता ने अदालत में परिवाद दाखिल कर बताया कि 19 जुलाई 2015 को उसके पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाई आपस में मारपीट कर रहे थे। एक भाई अपने सहयोगियों के साथ दूसरे भाई को मारने-पीटने के साथ ही लूटपाट कर रहा था। यह सब कुछ देखा नहीं गया तो उसने दोनों भाइयों के बीच हो रहे विवाद की सूचना 100 नम्बर पर पुलिस को दे दी।

रविकांत का आरोप है कि सूचना पाकर एक दरोगा और दो कांस्टेबल पहुंचे और उसे ही यह कहकर थाने उठा ले गए कि गलत सूचना दी। पुलिस कर्मियों ने उसे मारने-पीटने के बाद लॉकअप में बंद कर दिया। थानाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ा गया। परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने तीनों पुलिसकर्मियों को 28 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।

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