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आंदोलनकारियों को आरक्षण के मामले में सुनवाई टली

हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को प्रदेश सरकार की नौकरियों में आरक्षण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आगे की तिथि तय की है। सुनवाई अब 16 मार्च को ही। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व...

आंदोलनकारियों को आरक्षण के मामले में सुनवाई टली
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 20 Feb 2017 05:02 PM
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हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को प्रदेश सरकार की नौकरियों में आरक्षण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आगे की तिथि तय की है। सुनवाई अब 16 मार्च को ही। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ मामले की सुनवायी कर रही है।

इन द मेटर ऑफ अपाइमेंट ऑफ एक्टिविस्ट नाम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है। पिछले लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही है। प्रदेश सरकार की ओर से मामला राज्यपाल के स्तर पर लंबित होने की जानकारी दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि  राज्य सरकार चाहे  को प्रशासनिक आदेश जारी कर सकती है। इसमें राज्यपाल की मंजूरी जरूरी नहीं है लेकिन इस बीच चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। इधर सोमवार को मामला एक बार फिर से सुनवाई के लिए आया लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि तय की है।

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