ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंडसिमी सरगना सफदर नागौरी समेत 11 आतंकियों को देशद्रोह में उम्रकैद

सिमी सरगना सफदर नागौरी समेत 11 आतंकियों को देशद्रोह में उम्रकैद

मध्यप्रदेश में इंदौर की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के सरगना सफदर नागौरी सहित सभी 11 आतंकियों को देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साल 2008 के मामले में सुनवाई करते...

सिमी सरगना सफदर नागौरी समेत 11 आतंकियों को देशद्रोह में उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 27 Feb 2017 02:22 PM
ऐप पर पढ़ें

मध्यप्रदेश में इंदौर की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के सरगना सफदर नागौरी सहित सभी 11 आतंकियों को देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साल 2008 के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। 

विशेष जज बीके पालोदा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सिमी आतंकियों को उम्रकैद की सज़ा की जानकारी देते जिला लोक अभियोजक विमल कुमार मिश्रा और एजीपी उमेश यादव ने दी। उन्होंने बताया कि जमानत पर रिहा मुनरोज भी हिरासत में ले लिया गया और इस दौरान जिला कोर्ट में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

 इससे पहले सिमी आतंकी सफदर नागौरी सहित 11 आरोपियों के बयान गुरुवार को पूरे हो गए थे। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लगातार सुनवाई हुई थी और न भोजनावकाश हुआ न दूसरे किसी केस की सुनवाई। बंद रूम में कोर्ट ने आरोपियों से अलग-अलग 334 सवाल पूछे थे।

कोर्ट ने पूछे थे 334 सवाल
सिमी आतंकी सफदर नागौरी सहित 10 आरोपियों के बयान गुरुवार को पूरे हो गए। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लगातार सुनवाई हुई। न भोजनावकाश हुआ न दूसरे किसी केस की सुनवाई। बंद रूम में कोर्ट ने आरोपियों से अलग-अलग 334 सवाल पूछे। सभी ने एक जैसे जवाब दिए।

सुनवाई के दौरान हथियारबंद जवानों ने कोर्ट रूम को पूरी तरह से घेर रखा था। आरोपियों को देर शाम वापस गुजरात भेज दिया गया। अब 25 को अंतिम बहस और 27 फरवरी को फैसला होगा। देशद्रोह के इन सभी आरोपियों को पुलिस ने 2008 में श्याम नगर, इंदौर से पकड़ा था। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला

लोक अभियोजक विमल मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने जेल से एक पत्र सीबीआई कोर्ट को लिखा था। इसमें कहा था कि केस का फैसला उनकी उपस्थिति में नहीं सुनाया जाए। कोर्ट जिस दिन भी फैसला सुनाएगी उस दिन उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाए।

गुरुवार को कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि क्या यह पत्र उन्होंने खुद लिखा। उन्होंने पत्र लिखने की बात स्वीकार ली। अब फैसले के वक्त आरोपियों को इंदौर कोर्ट नहीं लाया जाएगा।

ये है मामला

मार्च 2008 को धार जिले के पीथमपुर स्थित आर्क फैक्‍टरी के पास सिमी आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां कार्यवाई की थी। इस कार्रवाई में आतंकी तो नहीं मिले लेकिन ऐसे सूत्र हाथ लगे थे जिससे यह साफ हो गया था कि वो इंदौर की ओर रवाना हुए हैं।

इस पर धार पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सैफी नगर में लगे श्‍याम नगर स्थित गफ्फार खां बेकरीवाले के यहां छापा मारा था, इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और विस्‍फोटक बरामद किए गए थे। इसके अलावा 13 कुख्‍यात आंतकियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान इनके पास से कई अवैध हथियार और भड़काऊ चीजें प्राप्‍त हुई थीं।

क्यों खास हैं 'गुजरात के गधे'? जिन्हें देखने आते हैं हजारों टूरिस्ट

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें