नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा-यमुना को दिया सजीव का दर्जा
नैनीताल हाई कोर्ट ने देश की प्रमुख नदी गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। गंगा-युमना को मानव मानते हुए इसके प्रतिनिधि के तौर पर तीन सदस्यी कमेटी भी गठित की है। गंगा नदी से...
नैनीताल हाई कोर्ट ने देश की प्रमुख नदी गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। गंगा-युमना को मानव मानते हुए इसके प्रतिनिधि के तौर पर तीन सदस्यी कमेटी भी गठित की है।
गंगा नदी से निकलने वाली नहरों आदि सम्पति का बंटवारा आठ सप्ताह में करने के आदेश भी हाईकोट ने पारित किए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में सोमवार को हरिद्वार निवासी मो. सलीम की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। संयुक्त खंडपीठ ने गंगा और यमुना को की सुरक्षा के लिए दोनों को मानव का दर्जा देने के निर्देश सरकार को दिए।
हाईकोर्ट में यह मामला 2013 से चल रहा था। गंगा-यमुना को मानव दर्जा देने के अलावा देहरादून के जिलाधिकारी को 72 घंटे के भीतर शक्ति नहर ढकरानी को अतिक्रमण मुक्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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