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बरौनी में रेलवे टैक्सी स्टैंड संचालक पर 500 रुपए का जुर्माना

पूर्व मध्य रेल सोनपुर मंडल के रेल प्रबंधक वाणिज्य ने दिया आदेश आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई 26 मार्च 18 को निजी वाहन से वसूली गयी थी राशि बेगुसराय निज...

बरौनी में रेलवे टैक्सी स्टैंड संचालक पर 500 रुपए का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,बेगुसरायSat, 14 Jul 2018 08:09 PM
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पूर्व मध्य रेल सोनपुर मंडल के रेल प्रबंधक वाणिज्य ने बरौनी जंक्शन स्टेशन के मुख्य टिकट घर के समीप टैक्सी पार्किंग स्टैंड के ठेकेदार को 500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। साथ ही वसूली गयी राशि रेल खजाना में जमा करने का आदेश स्टेशन अधीक्षक व मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को दिया गया है। इससे ठेकेदार व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ है।

30 रुपये लेकर 20 की थमा दी गयी रसीद

आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 26 मार्च 18 को बरौनी कोल बोर्ड रोड पर हनुमान मंदिर वाटिका चौक व पुरानी बस स्टैंड दुर्गा स्थान के पास रेलवे क्षेत्र के संवेदक द्वारा अवैध रूप से उनके प्राइवेट वाहन से रेलवे बैरियर के रूप में 30 रुपए की वसूली चालक से कर ली गयी थी व 20 रुपए की रसीद थमा दी गयी थी। रेलवे नियम व शर्तों के अनुसार वसूली गैरकानूनी ही नहीं बल्कि एक जबरन वसूली से संबंधित अपराध भी है। इसकी शिकायत मंडल रेल प्रबंधक वाणिज्य सोनपुर रेलवे महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल हाजीपुर से की गयी। जांच में मामला सत्य पाये जाने पर कार्रवाई की गयी।

निर्धारित स्थान से बाहर नहीं वसूलना है बैरियर

भारत सरकार के रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के वाणिज्य अधिसूचना के अनुसार रेलवे क्षेत्र में साइकिल, मोटरसाइकिल ,स्कूटर व कार पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान से बाहर जाकर किसी वाहन से बैरियर वसूली करना गैरकानूनी ही नहीं बल्कि उसे एक अपराध भी माना गया है। पूर्व मध्य रेल सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक वाणिज्य ने आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

क्या कहते है अधिकारी

शिकायतकर्ता के आवेदन पर विभाग द्वारा संज्ञान लेते हुए टैक्सी स्टैंड के संचालक को 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इसकी वसूली भी की गयी है। इसके अलावा संचालक को कठोर चेतावनी भी दी गयी है।

अखिलेश पांडेय, सीनियर डीसीएम, सोनपुर मंडल

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