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रेलवे में आयकर रिटर्न जमा न करने पर मार्च के वेतन पर संशय

फरवरी में 2017 के आयकर रिटर्न का रिकार्ड जमा नहीं करने वाले रेलकर्मियों को मार्च का वेतन मिलने पर संशय है। चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। टाटानगर समेत विभिन्न सेक्शन एवं विभागों में...

रेलवे में आयकर रिटर्न जमा न करने पर मार्च के वेतन पर संशय
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरWed, 21 Feb 2018 05:10 PM
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फरवरी में 2017 के आयकर रिटर्न का रिकार्ड जमा नहीं करने वाले रेलकर्मियों को मार्च का वेतन मिलने पर संशय है। चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। टाटानगर समेत विभिन्न सेक्शन एवं विभागों में यह पत्र आया है।

इससे रेलकर्मियों के लिए 2017 में जमा आयकर रिटर्न की छाया प्रति विभागीय कार्यालय में देना जरूरी है। इधर, चक्रधरपुर मुख्यालय से पत्र जारी होने पर रेलकर्मियों में हड़कंप है।

एक हजार रेलकर्मी अनुपस्थित : टाटानगर समेत चक्रधरपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर नियुक्त एक हजार से अधिक रेलकर्मी बगैर किसी सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। वहीं, ढाई लाख रुपये तक आयकर की चर्चा के कारण रेल मंडल के 23 हजार में से 7-8 हजार रेलकर्मी आज भी आयकर रिर्टन जमा नहीं करते।

आयकर विभाग का पत्र : जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त ने चक्रधरपुर मंडल रेलवे को पत्र देकर हर एक कर्मचारी की 2017 में जमा आयकर रिटर्न की छाया प्रति मांगी है। क्योंकि हर एक रेलकर्मी का आयकर से जुड़ा रिकार्ड विभाग तक नहीं पहुंच रहा है।

चक्रधरपुर में बैठक : चक्रधरपुर रेल मुख्यालय में 12 फरवरी को सीनियर डीपीओ माणिक शंकर ने बैठक कर एपीओ कार्यालय में सभी का आयकर रिटर्न की छाया प्रति जमा करने का आदेश दिया था, जिसे टाटानगर व अन्य सेक्शन से सीनियर डीएफएम कार्यालय में भेजना है।

एसएमएस से जागरूकता : आयकर विभाग और कार्मिक अधिकारी द्वारा पत्र जारी करने से मेंस कांग्रेस कार्यकर्ता मोबाइल पर एसएमएस व व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हर एक रेलकर्मी को आयकर रिटर्न के लिए जागरूक कर रहे हैं। संयोजक शशि मिश्रा के अनुसार, ड्यूटी के दौरान रेलकर्मियों को कार्यकर्ता आयकर का महत्व बताते हैं, जिससे लगभग रेलकर्मी 2017 का आयकर रिटर्न की छाया प्रति जमा कराने लगे हैं।

कानूनी सलाह : अधिवक्ता हेमंत कुमार (टैक्स विभाग) के अनुसार नए बजट में यह प्रावधान बना है कि सभी पैन कार्डधारी को आयकर रिटर्न फॉर्म भरना अनिवार्य है। भले ही आयकर के दायरे में न हों, लेकिन रिटर्न न भरने पर विभाग नोटिस भेज सकता है।

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