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एसिड अटैक मामला: हाईकोर्ट ने रेलवे को किया नोटिस, मांगा जवाब

एसिड अटैक के शिकार युवक मुकेश कुमार सोनी को मुआवजा देने के मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी...

एसिड अटैक मामला: हाईकोर्ट ने रेलवे को किया नोटिस, मांगा जवाब
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSat, 10 Apr 2021 09:10 PM
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रांची। वरीय संवाददाता

ट्रेन से पाकुड़ जाने के क्रम में साहेबगंज के पास गुमानी रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक के शिकार युवक मुकेश कुमार सोनी को मुआवजा देने के मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी ईस्ट सेंट्रल रेल डिविजन, धनबाद को नोटिस जारी किया है। साथ ही रेलवे से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुप कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि मुकेश कुमार पर एसिड अटैक की घटना रेलवे की लापरवाही से हुई है। ट्रेन में तेजाब ले जाना प्रतिबंधित है, इसके बाद भी कोई व्यक्ति रेल में एसिड लेकर चढ़ता है तो इसे रोकने की जिम्मेवारी रेलवे की है। रेलवे की लापरवाही से युवक एसिड अटैक का शिकार हुआ। इसलिए मामले में रेलवे को •भी मुआवजा देना चाहिए। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान झारखंड लिगल सर्विसेस ऑथोरिटी (झालसा) की ओर से रिपोर्ट दायर कर बताया गया कि सरकार के एक स्कीम के तहत पीड़ित युवक को तीन लाख मुआवजा देने का निर्णय हुआ। युवक को वह राशि प्रदान कर दी गई है।

बता दें कि युवक मुकेश कुमार 26 जून, 2016 को  शिवनारायणपुर (भागलपुर) से पाकुड़ ट्रेन से सफर कर रहा था। इसी दौरान हगन शाह नामक एक व्यक्ति ने उसपर गुमानी रेलवे स्टेशन के करीब एसिड से उसके चेहरे अटैक कर दिया। इससे  उसका एक कान जल गया है। इस घटना को लेकर बरहरवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। मामले में डालसा साहिबगंज की ओर से एसिड अटैक के शिकार मुकेश को मुआवजा के लिए कागजातों के साथ 10 अगस्त, 2016 को नोटिस •भेजकर 26 अगस्त, 2016 को बुलाया गया था। लेकिन युवक द्वारा संबंधित कागजात जमा करने के बाद •भी उसे सरकार की स्कीम के तहत तीन लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिला था। इसके बाद प्रार्थी ने दिसंबर, 2020 में हाईकोर्ट में मुआवजा के लिए याचिका दायर की थी। इसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने झालसा से रिपोर्ट मांगी थी।

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