मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 5 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़िता से देह व्यापार कराने वाली महिला समेत तीन दोषियों को भी कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट की जज कुमुदनी पटेल ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों सूफियान उर्फ भैया उर्फ कबूतर, शाहरुख, फैजल उर्फ फैसल, अल्ताफ, अरुण यादव उर्फ गांगुली को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा देह व्यापार कराने के तीन दोषियों प्रियंका चौहान, अंकित महेश्वरी और प्रकाश कजौरिया को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है।
पीड़िता की तरफ से वकीलों ने तर्क दिए कि 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर और भगाकर सामूहिक दुष्कर्म करना व वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाना, अत्यंत गंभीर अपराध हैं। इस अपराध के बाद डर की वजह से नाबालिग घर जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाई थी। ऐसे दोषियों को कड़ी सजा से दी जाए। पीड़िता की मां ने बीते साल 19 दिसंबर को थाना टीलाजमालपुरा में शिकायत की थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी कपड़े सिलवाने को कह घर से कर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। थाना टीलाजमालपुरा में मामला दर्ज किया गया था।
इसके एक महीने बाद पीड़िता की मां अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंची। वहां पीड़िता ने बताया था कि बीते साल 15 दिसंबर को सूफियान नाम का लड़का उसे भगाकर ले गया था। उसने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा। सूफियान जहां मुझे लेकर गया वहां उसके साथ 4 लड़के और थे। उनमें से दो के नाम अल्ताफ और फैजन थे व दो अन्य को मैं नहीं पहचानती। वहां एक लड़की अनुराधा भी थी। इन सभी ने नशा किया और फिर मेरे साथ दुष्कर्म किया। बाद में अनुराधा मुझे लेकर प्रियंका चौहान के घर लेकर गई, जहां मेरी तस्वीरें खींची गईं और भोपाल ले जाकर वहां के होटलों में कई लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि प्रियंका की दोस्त रिया भी उसे लेकर जबलपुर के एक होटल में गई, जहां होटल मालिक सनी तिवारी ने दुष्कर्म किया।
रिया के बर्थडे में बहुत से लड़के आए जिनमें राहुल, दैविक और अन्य लड़के भी थे, जिनका नाम मैं नहीं जानती। यहां राहुल और दैविक ने दुष्कर्म किया था। उसके बाद प्रियंका मुझे लेकर इन्दौर गई, जहां प्रियंका का पति मोनू मिला और आरोपी प्रकाश उर्फ भूरा. मोनू और उसके दोस्त अभिषेक ने शराब पीकर दुष्कर्म किया। ये दोनों मुझे लेकर भोपाल आ गए, जहां होटल में मण्डीदीप से आए अंकित महेश्वरी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना टीलाजमालपुरा में 17 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
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