हरियाणा सरकार ने कोविड रोकथाम के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने कोविड रोकथाम के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में कक्षा एक से आठवी तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जबकि इन स्कूलों में शिक्षक पहले ही तरह आएंगे और...

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हरियाणा सरकार ने कोविड रोकथाम के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई
Sneha Baluni हिंदुस्तान ब्यूरो , फरीदाबाद
Sat, 10 Apr 2021 11:27 PM

हरियाणा सरकार ने कोविड रोकथाम के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में कक्षा एक से आठवी तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जबकि इन स्कूलों में शिक्षक पहले ही तरह आएंगे और बच्चों के दाखिले आदि होते रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच को बंद कर दिया गया। 

इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर बच्चों को दिए जाने वाला पौष्टिकता आहर घर-घर जाकर वितरित करेंगी। जिलाधिकारी कोविड नियमों का पालन करने के लिए टीमों का गठन करेंगे। जो अपने अपने इलाकों में निरीक्षण करेंगी। कोविड से बचाव हेतू लोगों को जागरूक करने के लिए इलाकों में मुनादी आदि का माध्यम भी अपनाया जा सकता है। 

मास्क पहनना, दो गज की शारीरिक दूरी और कोविड संबंधित नियमों का पालन करना सभी के लिए कानूनी रूप से जरूरी है। नियमों की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

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