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ट्रेन में सोई महिला से छेड़छाड़ पर सजा

बांदा। वरिष्ठ संवाददाता ट्रेन में सफर के दौरान सो रही महिला से छेड़छाड़ करने

ट्रेन में सोई महिला से छेड़छाड़ पर सजा
हिन्दुस्तान टीम,बांदाThu, 04 Mar 2021 10:30 PM
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बांदा। वरिष्ठ संवाददाता

ट्रेन में सफर के दौरान सो रही महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपित को गुरुवार दोषी करार देते हुए मजिस्ट्रेट ने तीन साल के कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जीआरपी भीमसेन चौकी में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ट्रेन में सफर कर रही थी। सफर के दौरान रात को सोते समय गोरखपुर के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के डब्बू रसूलपुर अजयनगर निवासी शेख जमालुद्दीन ने छेड़छाड़ की। आरोपित की शिकायत ट्रेन में सुरक्षा बल से की। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की सुनवाई रेलवे मजिस्ट्रेट प्रेम बहादुर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने मामले में पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य देखने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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