Night Curfew: गोरखपुर में 11 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात नौ से सुबह छह तक नहीं निकल सकेंगे घर से बाहर 

कोरोना के केसों में अचानक आई तेजी के चलते एक-एक कर यूपी के तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू लगता जा रहा है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्‍यनाथ के आदेश के बाद शुक्रवार को गोरखपुर के जिलाधिकारी...

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Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान टीम , गोरखपुर
Sat, 10 Apr 2021 7:11 PM

कोरोना के केसों में अचानक आई तेजी के चलते एक-एक कर यूपी के तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू लगता जा रहा है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्‍यनाथ के आदेश के बाद शुक्रवार को गोरखपुर के जिलाधिकारी के.विजयेंद्र पांडियन ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। यह आदेश 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। डीएम ने इस बारे में विस्‍तृत आदेश जारी किया। 

नाइट कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट 

नाइट कर्फ्यू के दौरान उद्योगों में रात की शि़फ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा। परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने से पुलिस नहीं रोकेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर परिवहन का संचालन रात में भी पहले की तरह संचालित होता रहेगा। रात के कर्फ्यू का हाईवे के ट्रैफिक पर कोई असर नहीं होगा।

आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर नहीं रहेगा प्रतिबंध 
नाइट कर्फ्य के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंध से बाहर रखा है। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस और समाचार पत्रों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पहले की तरह होता रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बस-रेल और फ्लाइट से जाने वाले को नहीं रोका जाएगा रात में रेल-बस से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। रेल-बस का टिकट कर्फ्यू में पास का काम करेगा। पुलिस को चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा।

नाइट कर्फ्यू के सामान्‍य निर्देश 

-फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

- चुनाव ड्यूटी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों, रात्रि शिफ्ट के निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट रहेगी।

- एयरपोर्ट, रोडवेज और बस के आवागमन की छूट रहेगी, लोग टिकट दिखाकर आ जा सकते हैं।

- बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाल सकता है।

- मंदिर, मस्जिद, चर्च, न्यायालयों, कार्यालयों आदि में बिना मास्क प्रवेश नहीं होगा।

- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा।

- कंटेनमेंट जोन के बाहर ही सार्वजनिक आयोजन होंगे।

- किसी बंद कमरे में आयोजन करने के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम सौ व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी।

- खुले स्थल पर होने वाले आयोजन के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम दो सौ लोगों के लिए ही अनुमति मिलेगी।

- सामूहिक आयोजनों में कोविड-19 की गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी आने जाने में छूट

-भारत सरकार के अधिकारी, पीएसयू और स्थानीय निकाय के अधिकारी।

-स्वास्थ्य कर्मी व पैरामेडिकल स्टॉफ के लोग।

-पुलिस व जेल के अधिकारी।

-होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल जवान।

-बिजली, पानी व सफाई कर्मचारी।

-परिवहन निगम (बस, रेल व हवाई सेवा कर्मी)।

-आपदा प्रबंधन कर्मी।

-आवश्यक वस्तु से जुड़े कर्मचारी।

-राज्यों के भीतर व अंतरराज्यीय स्तर पर आवश्यक सामान लाने व ले जाने की छूट।

ई-पास दिखकर यह जा सकेंगे

-सब्जी, फल, किराना, मछली, मीट, दवा का काम करने वाले।

-बैंक, एटीएम, इश्योरेंस कर्मी।

-प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मी।

- टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा कर्मी।

- ई कार्मस कंपनियों के कर्मचारी जो खाद्य सामग्री आदि डिलीवरी करने वाले।

- पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी आदि के कर्मचारी।

- किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाले कर्मचारी।

- कोल्ड स्टोरेज और सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी।

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